चुनाव के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

चुनाव के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

नूंह।

 निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों और जिला नूंह में चुनाव अभियानों के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि चुनाव अवधि के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन विषम समय में और विषम स्थानों पर बहुत अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग से शांति प्रभावित होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। 

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला में लाउडस्पीकरों के उपयोग को सख्ती से विनियमित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर अथवा कोई भी ध्वनि एम्प्लीफायर, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगा हो या चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक बैठक के लिए उपयोग किया जा रहा हो, उसका रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जाएगा।     

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार को किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए प्रशासन की ओर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और यहां तक कि किसी भी व्यक्ति को चलती गाड़ी या किसी निश्चित स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। यह अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के पीसी/एआरओ और उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी नूंह से लेनी होगी। वहीं वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उनके द्वारा प्राप्त परमिट का पूरा विवरण लिखित रूप में देना होगा।                     

                      लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए परमिट देने वाले प्राधिकारी और पुलिस प्राधिकारी सख्ती से यह लागू करेंगे कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए। यदि किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है तो लाउडस्पीकर और उसके साथ लगे सभी उपकरणों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।

राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का उल्लंघन होने या अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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