सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की शर्तों में ढील दी,।
लंबी हिरासत और आवश्यक समय का हवाला देते हुए जमानत दी।
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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।
सुप्रीम कोर्ट ने आज रामकृपाल मीना की जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिन पर 1.20 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 (रीट) के प्रश्नपत्र लीक करने और वितरित करने का आरोप है।पेपर लीक से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले में उन्हें जमानत दे दी गई थी। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता में ढील दी जा सकती है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली मीना की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब पीठ ने पाया कि वह एक साल से अधिक समय से हिरासत में है और उसके खिलाफ एकमात्र आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज है।यह भी कहा गया कि उन्हें पहले ही इस अपराध में जमानत मिल चुकी है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गवाहों (कुल 24) की जांच में समय लगेगा।
"जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते हुए, ईडी ने बताया कि शिकायत आरोप तय करने के चरण में है...24 गवाहों की जांच प्रस्तावित है...इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ उचित समय लगेगा। याचिकाकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है। याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता पहले से ही संबंधित अपराध में जमानत पर है, कम समय में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 45 की कठोरता में ढील दी जा सकती है...."
इस प्रकार, न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत का लाभ प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया गया कि मीना का पासपोर्ट विशेष न्यायालय के पास रहेगा, उसे अपनी अचल संपत्तियों की सूची प्रस्तुत करनी होगी (जिसे ईडी को कुर्क करने की स्वतंत्रता होगी) और उसका बैंक खाता जब्त रहेगा।
बहस के दौरान अधिवक्ता के परमेश्वर ने बताया कि मीना को पहले सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। इसके बाद, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि कोई सबूत नहीं बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला है और ईडी मीना को जेल में रखने की कोशिश कर रही है।परमेश्वर ने दलील दी कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार "अनुसूचित अपराध" नहीं बनता। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के विशेष प्रश्न पर ईडी के वकील ने बताया कि मामला आरोप तय करने के चरण में लंबित है और एजेंसी द्वारा 24 गवाहों से पूछताछ की मांग की गई है।
न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती।
एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) के अधिकारी बिजय केतन साहू को अग्रिम जमानत दी। उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धन शोधन का आरोप है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने 24 जून, 2024 को साहू को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाला आदेश पारित किया। न्यायालय ने तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि ईडी विशेष न्यायालय द्वारा शिकायत का संज्ञान लिए जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए एक्ट ) की धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
आदेश में कहागया है कि यह मामला तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय में इस न्यायालय के फैसले के अंतर्गत आता है। इसलिए 24 जून 2024 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष माना जाता है। साहू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पास 5 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति है। यह मामला साहू, उनकी पत्नी नलिनी प्रुस्ती, राज्य वित्तीय अधिकारी और कई अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
साहू और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने भुवनेश्वर में छह प्लॉट और तिमंजिला इमारत सहित कई संपत्तियां अपने रिश्तेदार के नाम पर खरीदी हैं, जो आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं दिखा सका।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया, जब उनके वकील ने स्पष्ट किया कि साहू बिना गिरफ्तारी के तीन साल से जांच में सहयोग कर रहे हैं और पीएमएलए कोर्ट द्वारा समन नोटिस जारी किए जाने के बाद ही अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई।
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