सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज करने की याचिका खारिज की।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आधिकारिक परिसर में अवैध नकदी की कथित बरामदगी के मामले में एफ़आईआर दर्ज करने की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि याचिका, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के निर्देशानुसार तीन जजों की समिति द्वारा की जा रही आंतरिक जांच को भी चुनौती दी गई, समय से पहले दायर की गई है।
जस्टिस ओक ने शुरुआत में ही याचिकाकर्ता वकील एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुपमारा से कहा:"मिस्टर नेदुमपारा, हमने प्रार्थनाएं देखी हैं। आंतरिक जांच समाप्त होने के बाद कई विकल्प खुले हैं। चीफ जस्टिस रिपोर्ट की जांच करने के बाद एफ़आईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं या मामले को संसद को भेज सकते हैं। आज इस याचिका पर विचार करने का समय नहीं है। आंतरिक रिपोर्ट के बाद सभी विकल्प खुले हैं। याचिका समय से पहले है।"
जजों को नियमित जांच से बचाने वाले निर्णयों की समीक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए नेदुमपारा ने कहा कि केरल में तत्कालीन हाईकोर्ट जज के खिलाफ़ पाक्सो मामले का आरोप था; हालांकि, पुलिस ने एफ़ाआइआर दर्ज नहीं की। नेदुमपारा ने कहा कि जांच न्यायालय का काम नहीं है। इसे पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। आंतरिक समिति एक वैधानिक प्राधिकरण नहीं है और यह विशेष एजेंसियों द्वारा की जाने वाली आपराधिक जांच का विकल्प नहीं हो सकती।
जस्टिस ओक ने दोहराया,"आज हम इस चरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने दें और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास सभी विकल्प खुले हैं।"
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