लेखपाल पर फर्जी साजिश मनगढ़ंत रिपोर्ट लगाने के आरोप
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बेहजम खीरी -तहसील मितौली के अंतर्गत प्रश्नगत वाद क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट उ०प्र०जा० वि० अधि० के नियम 67 पर न्यायालय में योजित किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस 20 जारी किया गया जो बाद तामील संलग्नः पत्रावली है। क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट को सम्बन्धित क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक क्षेत्र कस्ता के परीक्षण के उपरान्त उक्त जॉच रिपोर्ट में यह परिभाषित किया नया है कि ग्राम दानपुर परगना कस्ता तहसील मितौली की भूमि संख्या 277मि रकबा 0.012एअर जिसकी नवेड्यत ग्राम समाज बीज गोदाम की भूमि के तहत है पर प्रतिवादी गोकरन पुत्र उमरावलाल निवासी ग्राम टानपुर ने अवैध कब्जा कर रखा है।
प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति मुख्य रूप से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गाटा सं0 277मि/0.012हे0 पर प्रबन्धक समिति द्वारा पटटे किये गये थे जिस पर आपत्तिकर्ता का रिहायशी मकान बना है। लेखपाल द्वारा फजी साजिशी निराधार एवं मनगढंत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आपत्तिकर्ता को उपरोक्त बाद में फसायां गया है। आपत्तिकर्ता को केवल तंग व परेशान करने के उददेश्य से वाद योजित किया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। और न था। अन्त में वाढ गुणदोष के आधार पर निर्णीत करने की पाचना की गई है।
लेखपाल ने अपनी आख्या में कहा है कि ग्राम दामपुर की गाटा सं० 277 मि जो बीज गोदाम खाते की भूमि है पर 0.012हे0 पर मकान बना रखा है। प्रतिवादी को जिरह हेतु अवसर प्रदान किया गया परन्तु आपत्तिकालो द्वारा जिरह नहीं किया गया अस्तु आपत्तिकर्ता के जिन का अवसर समाप्त किया गया। तद्नुसार प्रतिवादी ने ग्राम समाज, बीज गोदाम की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा करके ग्राम समाज की भूमि पर अति पहुंचायी है इसलिये अतिक्रमित ग्राम समाज की भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करके शासनादेश के अनुसार क्षतिपूर्ति आयद किया जाना विधि संगत है।
आदेश
अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम आराजी मौजा स्थित दानपुर परगना कस्ता तहसील मितौली जिला खीरी की भूमि संख्या 277 मि रकबा 0.01280 से प्रतिवादी गोकरन पुत्र उमरावलाल निवासी ग्राम दानपुर परंगना कस्ता तहसील मितौली जिला खीरी को बेदखल किया जाता है एवं अवैध अध्यासन हेतु अर्थदण्डसु 3650 रू अधिरोपित किया जाता है।
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