गहने के लिए बेटी और नाती की हत्या ,कोर्ट के आदेश पर माता, पिता, बहन पर केस दर्ज करने का आदेश
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बस्ती। बस्ती जिले में सीजेएम आशीष कुमार राय की अदालत ने कप्तानगंज थाना के एक गांव में माता-पिता व दो अन्य के खिलाफ बेटी व बेटी के पुत्र की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष कप्तानगंज को दिया है। मुकदमा दर्ज कर 15 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराना होगा। पैकोलिया क्षेत्र के ग्राम पिकौरा चौधरी निवासी संदीप कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसका विवाह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखाव गांव निवासी दयाराम की पुत्री प्रियंका प्रजापति के साथ 14 मई 2017 को हुआ था। संदीप और प्रियंका खुशहाल जिंदगी जी रहे थे।
दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ जो चार वर्ष का था। पिता दयाराम ने यह कहते हुए कि रिश्तेदारी में शादी है प्रियंका व बेटे अभी को 19 जून 2024 को उसे ससुराल से ले आया। शादी विवाह के कारण प्रियंका ससुराल से पांच लाख के गहने भी लेकर चली गई। प्रियंका को उसके मायके में लालची दृष्टिकोण का सामना करना पड़ा। पिता दयाराम, माता सुभावती देवी, चचेरी बहन संजना पुत्री सत्य प्रकाश व थाना क्षेत्र के रखिया बैहार निवासी अशोक कुमार मौर्य प्रियंका पर दबाव डालने लगे कि गहने दे दो, जिसे बेचकर जो रुपया की जरूरत है पूरा कर लिया जाए। धीरे-धीरे फिर गहने खरीद देंगे। प्रियंका ने गहने देने से साफ इंकार कर दिया।
30 जून 2024 की रात में चारों लोगों ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और प्रियंका तथा उसके पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दिया। अशोक मौर्य गाड़ी में लाश को भरकर सरयू नदी में फेंक आया। कप्तानगंज पुलिस से जब संदीप शिकायत करने का गया तो पुलिस ने कहा कि हम जांच करेंगे तब मुकदमा दर्ज करेंगे। इसी बीच दयाराम की साजिश में पुलिस ने दो जुलाई 2024 को प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लिया। जानकारी होने पर संदीप ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कार्यवाई नहीं हुई।
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