कुशीनगर : हाटा नगरपालिका में निर्मित मस्जिद प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन
वादों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी का निर्देश, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं विभाग करेगा
कुशीनगर। जिले के नगरपालिका परिषद हाटा में गांधीनगर वार्ड स्थित सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर विशेष समुदाय द्वारा मस्जिद का निर्माण कराने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
सूचना विभाग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वादी राम बचन सिंह, वार्ड सं0-14, लोहिया नगर, महुआरी, तहसील-हाटा द्वारा 17 दिसंबर को शिकायत की गयी की नगर पालिका परिषद, हाटा के वार्ड नम्बर-21 (गांधी नगर) में मस्जिद का निर्माण नगर पालिका एवं थाना अथवा सरकार की जमीन है पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए किया गया है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच उप जिलाधिकारी, हाटा से कराई गई।
जांचोपरांत उप जिलाधिकारी की आख्या 21 दिसंबर के अनुसार मस्जिद 0.157 हे0 क्षेत्रफल में निर्मित है, (निर्मित एरिया 0.136हे0 एवं 0.021 हे0 टीनशेड) जिसमें 0.113 हे0 एरिया गाटा संख्या 208 में तथा गाटा संख्या 201 में 0.044हे0 (0.023हे0 पर मस्जिद भवन का जूज भाग तथा 0.021 हे0 पर टीनशेड) है। गाटा संख्या 208 (क्षेत्रफल 0.121 हे0) संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है तथा गाटा संख्या 201 (रकबा 0.506 हे०) है, जिसमें से 0.061 हे0 मवेशीखाना, 0.413 हे० आबादी श्रेणी-6(2) व 0.032 हे० गुलाब पुत्र इन्द्रासन श्रेणी-1क के नाम से अंकित है। गाटा सं0-201 में स्थित आबादी में नगर पालिका परिषद, हाटा का कार्यालय, पालिका की दुकानें, सड़क, ईदगाह स्थित है। पूर्व में इसी नम्बर में पुलिस चौकी, आवासीय भवन तथा उसका सहन स्थित था।
जांच में बताया गया है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि मदनी मस्जिद स्थित राजस्व ग्राम हाटा खास, (नगर पालिका परिषद हाटा) तप्पा-बछौली, परगना शाहजहांपुर, तहसील-हाटा का निर्माण आराजी संख्या 208 के रकबा 0.113हे0 (निजी भूमि) के अतिरिक्त आराजी संख्या 201 आवादी श्रेणी 6(2) की भूमि के रकबा 0.023हे0 पर बढ़कर निर्मित है तथा रकबा 0.021हे0 पर टीनशेड के जरिये कब्जा था जिसे दौरान जाँच स्वतः ही हटा लिया गया।
उक्त प्रश्नगत भूमि (गाटा संख्या 201) के सम्बन्ध में दो वाद न्यायालय में लम्बित है न्यायालय सिविल जज (सि०डि०), कुशीनगर, स्थान पडरौना वाद सं0-221/2005 जामा मस्जिद कमेटी हाटा मार्फत शाकिर अली सेक्रेटरी बनाम उ०प्र० सरकार एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर व एस०एच०ओ० कोतवाली हाटा वाद लम्बित है। जिसके सम्बंध में मा० न्यायालय सिविल जज (सि०डि०) द्वारा अपने आदेश दिनाँक 19.11.2008 के जरिये पक्षो को प्रार्थना पत्र 8ग के निस्तारण तक विवादित भूमि के बावत मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है, जिसमे अगली सुनवाई तिथि 04.01.2025 नियत है।
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में द्वितीय अपील संख्या 382/2022 गफ्फार बनाम नगर पालिका हाटा व सात अन्य जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश 11.08.2022 के जरिये यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश 17 दिसंबर 2024 के जरिये अगले सूचीकरण तिथि तक विस्तारित किया गया है। उपरोक्त वादों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी के निर्देश जिला शासकीय अधिवक्ता एवं विभाग को दिये गये हैं।
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