खबर का असर! सहायक प्रधानाध्यापक के वेतन से रिकवरी कर बाउंड्री वाल का होगा निर्माण
कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरगंज के विद्यालय में बनी बाउंड्री वॉल 15 दिन के अंदर टूटकर हो गई थी धराशाही
ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोद वर्मा
अंबेडकरनगर।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरगंज के टूटी बाउंड्रीवाल के संबंध में सहायक प्रधानाध्यापक को बार-बार नोटिस देने के बाद निर्माण कार्य शुरू न कराए जाने के मामले में सहायक प्रधानाध्यापक शिवसागर के वेतन से रिकवरी करते हुए जल्द ही बाउंड्रीवाल का निर्माण कराये जाने का आदेश दिया है।
जातिवादी मानसिकता से दूषित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेन्द्र प्रताप सिंह ने अभी तक विभागीय करवाई नही किया है। जबकि अपने 11 दिसंबर 2024 को जारी किए गए पत्रांक संख्या 13717-20 में बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य तीन दिन के अंदर शुरू न किए जाने पर विभागीय कार्रवाई करने की बात पत्र में लिखा गया था। फिर भी कोई कार्यवाही नही की गई है। मात्र बेतन से रिकवरी कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा और उन्हें दोष मुक्त कर दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेन्द्र प्रताप सिंह ऐसी मानसिकता से ग्रषित हो चुके है।
आपको बता दें कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरगंज का है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिवसागर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरगंज के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते से 120 मी. बाउंड्रीवाल के नवीन निर्माण हेतु चार लाख 42 हजार रुपया विभाग द्वारा भेजा गया था। जिसका निर्माण कार्य इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा कराया गया था। लाखों की लागत से बनी बाउंड्री वॉल 15 दिन के अंदर ही टूट कर धराशाही हो गई थी।
मामले में जिला समन्वयक निर्माण एंव खंड शिक्षा अधिकारी अकबरपुर द्वारा अपनी जांच आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी थी। बाउंड्रीवॉल के निर्माण कार्य में घोर लापरवाही व दिए गए निर्देशों की अवहेलना करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने की बात सामने निकल कर आई थी। जिसके संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा पहली बार 14 अगस्त 2024 को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिव सागर से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित मांगा गया था। तब तक बचाव किया जाता रहा मीडिया में खबर चलने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपना बचाव करते हुए 11 दिसम्बर 2024 को दोबारा नोटिस जारी कर इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिव सागर सिंह के द्वारा उपलब्ध कराए गए आख्या रिपोर्ट से असंतुष्टी जाहिरी कर तीन दिन के अंदर बाउंड्रीवाल के निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के साथ साक्ष्य सहित कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली के अंतर्गत नियम 1973 के अनुसार विभागीय कार्रवाई प्रचलन में लाये जाने को कहा गया था।
फिर भी एक माह बाद निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जा चुका है। जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सहायक प्रधानाध्यापक शिवसागर सिंह के वेतन से रिकवरी करते हुए बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्देश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मात्र रिकवरी की कार्रवाई बचाव करने के समान साबित हो रहा है की अगर कोई संवैधानिक पद पर गलत करता है तो उसे मात्र रिकवरी कर उसको दोष मुक्त किया जाना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जबकि ऐसे मामले में विभागीय कार्रवाई किया जाना न्यायिक होगा।
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