जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पीड़ित ने ग्राम सभा में विकास कार्य के दो बिंदुओं पर मांगी सूचना

जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पीड़ित ने ग्राम सभा में विकास कार्य के दो बिंदुओं पर मांगी सूचना

स्वतंत्र प्रभात भीटी अंबेडकर नगर एसडीएम को लिखित तहरीर देने के बाद विकास कार्य में किए गए गड़बड़ी और घोटाले समेत भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही ना होने पर पीड़ित ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत खंड विकास अधिकारी भीटी से ग्रामसभा परवरभारी में हुए विकास की जानकारी के लिए

स्वतंत्र प्रभात
भीटी अंबेडकर नगर

एसडीएम को लिखित तहरीर देने के बाद विकास कार्य में किए गए गड़बड़ी और घोटाले समेत भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही ना होने पर पीड़ित ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत खंड विकास अधिकारी भीटी से ग्रामसभा परवरभारी में हुए विकास की जानकारी के लिए दो बिंदुओं पर सूचना मांगी है। पीड़ित रमाकांत पांडे पुत्र माधवराम पांडे ने वर्तमान पंचवर्षीय योजना में ग्राम सभा परवरभारी में कितना शौचालय निर्मित कराया गया

तथा वर्तमान पंचवर्षीय योजना में कितना आवास किस्त योजना के तहत प्रदान किया गया एवं सड़क संबंधी कितना कार्य कच्ची सड़क के प्रति तथा कितना कार्य पक्की व खड़ंजा के प्रति किया गया। जिनकी मांग पीड़ित ने विवरण सहित उपलब्ध कराने की मांग जन सूचना अधिकारी खंड विकास अधिकारी भीटी से किया है। रमाकांत पांडे ने उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि हमें एक किस्त ₹6000 की दी गई है। जिसका मैं ईट गिरवा चुका हूं लेकिन दूसरी किस्त ना मिलने के कारण हमारा शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है जांच कराकर हमारी दूसरी किस्त दिलाने की मांग किया था

वही जब इस विषय पर ग्राम प्रधान से बात की गई तो उसने बताया कि अब मैं प्रधान नहीं रहा और ना ही पैसा दूंगा जिसको जो करना होगा वह कर ले और यह भाषा वह खुद नहीं बोल रहा था क्योंकि उसी के बिरादरी का ब्लाक प्रमुख है और दबंग किस्म का यह ग्राम प्रधान पूरे ब्लॉक में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर चुका है और हर बार इसलिए बच जाया करता है

क्योंकि ब्लॉक प्रमुख की शह में रहता है और दबंग प्रधान द्वारा रमाकांत को धमकी भी दी गई कि अगर ज्यादा परेशान करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा।

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