बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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प्रयागराज। शनिवार को पीडब्ल्यूडी ने बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस लगा दिया था। इनमें तीन घर हिंदुओं के हैं। नोटिस में 3 दिन में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है।
मामले में अगली सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बहराइच में हुई हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस चिपका कर कथित रूप से अवैध निर्माण को गिराने की बात कही गई थी। बहराइच हिंसा के बाद बीते शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 घरों और दुकानों पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाते हुए नोटिस चिपकाया था।
लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था। आज उसका आखिरी दिन था। मामले में जिन लोगों को नोटिस मिला था, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है। इस मामले में अब दो दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए बहराइच हिंसा से जुड़े तीन आरोपियों और रिश्तेदारों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इसी याचिका में एक इंटरवेंशन एप्लिकेशन दाखिल की गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि 23 घर जिनपर नोटिस चिपकाया गया है उनमें अधिकतर किसान और फेरीवालों के हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि महज तीन दिन का समय इसलिए दिया गया ताकि कोई कानूनी कार्रवाई न की जा सके। इससे पहले शनिवार को पीडब्ल्यूडी ने बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों और दुकानों पर नोटिस लगा दिया था। इनमें तीन घर हिंदुओं के हैं। विभाग की तरफ से नोटिस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण करने को लेकर लगाई गई थी। नोटिस में 3 दिन में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था।
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