धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए 8 वकीलों के खिलाफ एफआईआर : 5वकील इलाहबाद हाईकोर्ट के ।
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नई दिल्ली। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष फर्जी याचिका दायर करने की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था , एजेंसी ने हाल ही में बताया कि 10 ज्ञात व्यक्तियों (और अज्ञात) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन 10 में से 3 सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकील हैं और 5 इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने वाले वकील हैं।यह मामला न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष था , जिसने 20 सितंबर को मामले में फैसला सुनाते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे।
एसएलपी में दिए गए आदेश ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में एकमात्र गवाह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया था। हालांकि, जैसा कि अदालती कार्यवाही के दौरान प्रतिवादियों ने बताया, एसएलपी उनके खिलाफ झूठे मामले को जारी रखने के प्रयास में दायर की गई थी (याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना)। मामले को हल्के में न लेते हुए, पीठ ने कुछ प्रतिवादियों, उनके सहयोगियों और अधिवक्ताओं पर कड़ी फटकार लगाई, जिन्होंने याचिकाकर्ता के नाम पर झूठी कार्यवाही करने के लिए अदालतों में दाखिल करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए थे।
न्यायालय के प्रति अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए, पीठ ने कहा कि कोई भी पेशेवर आपराधिक कृत्यों के लिए अभियोजन से मुक्त नहीं है। अदालत में पेश सीलबंद रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने दिनांक 05.10.2024 को प्रारंभिक जांच संख्या पीई02(एस)/2004/एससी III/सीबीआई/एनडी करने के पश्चात, दिनांक 22.11.2024 को उसमें उल्लिखित दस आरोपियों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक नियमित मामला/एफआईआर संख्या आरसी-13(एस)/2024/एससी-III/एनडी दर्ज किया है, ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा-120बी सहपठित धारा-205,209,420,465,466,468,471 तथा 474 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में कार्यवाही दायर करने के पीछे गहरी साजिश का पता लगाने के लिए संदिग्धों/आरोपी व्यक्तियों से गहन जांच तथा व्यापक जांच/पूछताछ की जा सके।
उक्त नियमित मामला एफआईआर के पैरा 7 में बताए अनुसार निम्नलिखित आरोपियों के खिलाफ पंजीकृत है।
(i) श्सुखपाल पुत्र ऋषि पाल निवासी रायसी नगला,पोस्ट-कादर चौक, बदायूँ, क्वाड्रचौक, उत्तर प्रदेश.
(ii) . रिंकी पत्नी सुखपाल निवासी रायसी नगला,पोस्ट-कादर चौक, बदायूँ, क्वाड्रचौक, उत्तर प्रदेश.
उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता भारत सरकार, नई दिल्ली
(iii) अमर नाथ सिंह (नोटरी) पुत्र राम सकल सिंह निवासी मकान नंबर-बी-194, न्यू अशोक नगर, दिल्ली 110096 वर्तमान पता: बी-57, साउथ गणेश नगर,दिल्ली-110092.
(iv) अनुभव (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड), पुत्र यशवन्त यादव निवासी बी-103, महारानी अपार्टमेंट,
प्लॉट नंबर 15बी, सेक्टर 22, द्वारका, नई दिल्ली।
(v) राजेंद्र पाल सिंह यादव पुत्र श्री इंस्पेक्टर सिंह निवासी डी-37, तीसरी मंजिल, पांडव नगर,दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता, यूपी में न्यायपालिका
(vi) करण सिंह यादव (कोड A/K0153/2012)पुत्र श्री. बैज नाथ, निवासी पुस्तापुर, महमूदाबाद,
झूंसी, (बच्चा मार्केट के पास), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश.
(vii) संतोष कुमार यादव (कोड ए/एस-0456/12) पुत्र गिरजा शंकर यादव पुत्र, निवासी मकान नं. 21-सी/1, जोंधवल, तलियागंज, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश .
(viiiजय सिंह यादव (कोड ए/जे-0083/12) पुत्र स्व श्री चन्द्रभान सिंह यादव निवासी 795, नेह निकुंज कॉलोनी, अल्लाहपुर, इलाहाबाद-उत्तर प्रदेश।
(ix) हेमन्त कुमार श्रीवास्तव (कोड: ए/एच 0266/14) पुत्र गुरु शरण लाल श्रीवास्तव, निवासी 67/1 एफ, बेनीगंज, पोस्ट जीटीबी नगर, प्रयागराज-उत्तरप्रदेश.
(x) आलोक कुमार यादव (कोड: ए/ए-2170/2013)स्वर्गीय अवध बिहारी यादव पुत्र, निवासी 122/आईबी, टैगोर नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
(xi) अन्य अज्ञात व्यक्ति।
हाल ही में इस मामले में एक विविध आवेदन दायर किया गया था और सीबीआई ने एक जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी थी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने प्रारंभिक जांच करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही दायर करने के पीछे "गहरी साजिश" का पता लगाने के लिए 10 आरोपियों (और अन्य अज्ञात व्यक्तियों) के खिलाफ एक नियमित मामला दर्ज किया।आरोपित अपराधों में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ धारा 205, 209, 420, 465, 466, 468, 471 और 474 शामिल हैं।
विविध आवेदन का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों के साथ-साथ सीबीआई को भी कानून का सहारा लेने की स्वतंत्रता होगी, यदि उन्हें इसकी अनुमति हो। न्यायालय के आदेश में अभियुक्तों के नाम भी दर्ज किए गए।
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