न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, मर्डर केस में मोबाइल से सबूत मिटाने का चौकी इंचार्ज पर लगा है आरोप

न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, मर्डर केस में मोबाइल से सबूत मिटाने का चौकी इंचार्ज पर लगा है आरोप

स्वतंत्र प्रभात
 
मिल्कीपुर, अयोध्या। थाना कोतवाली इनायत नगर क्षेत्र के मलेथू खुर्द गांव निवासी इंद्र कुमार बीएड की पढ़ाई कर रहा था साथ में गांव की ही एक युवती बीएड कर रही थी दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी युवती के परिजनों को बीते 12 मार्च 2023 को हुई तो युवती के भाई धर्मेंद्र गुप्ता महेंद्र गुप्ता और उनकी मां मूर्ति देवी ने इंद्र कुमार को घर जाकर जान से मार डालने की धमकी दी थी इसकी रिकॉर्डिंग इंद्र कुमार की मोबाइल फोन में टेप हुई थी।
14 मार्च 2023 को शाम करीब 6 बजे धर्मेंद्र गुप्ता इंद्र कुमार के घर गए और उनकी मां से कहा कि पुलिस आई है इंद्र कुमार को भेज दो इंद्र कुमार दोनों लोगों के साथ पुलिस की जानकारी मिलने पर चला गया इसके बाद उसकी लाश गांव के पोखरिया तालाब के पास जामुन के पेड़ से लटकती मिली थी।
मृतक छात्र इंद्र कुमार की मां ने आरोप लगाया लगाया था कि धर्मेंद्र, महेंद्र और उनकी मां मूर्ति देवी ने मिलकर फांसी के फंदे पर लटका दिया था मृतक की मां ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की जिसकी जांच पुलिस चौकी प्रभारी हैरिंग्टनगंज रजनीश पाण्डेय को मिली थी।
 चौकी प्रभारी ने इंद्र कुमार की मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसमें दोनों भाइयों को उसकी मां द्वारा गाली दिए जाने और जान से मार डालने की धमकी दिए जाने की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। मोबाइल में सुरक्षित डाटा को चौकी इंचार्ज रजनीश पाण्डेय ने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए डिलीट कर दिया। जब की डाटा दूसरे मोबाइल में भी ट्रांसफर कर दिया गया था जो परिजनों के पास मौजूद हैं।
 मृतक इंद्र कुमार की मां सावित्री देवी ने धारा 156/3 के तहत न्यायालय में केस दायर किया था जिसमें विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट राकेश कुमार अदालत से चौकी प्रभारी रजनीश पाण्डेय तथा आरोपी धर्मेंद्र गुप्ता, महेंद्र गुप्ता और उनकी मां मूर्ति देवी के खिलाफ थाना कोतवाली इनायत नगर में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रभारी निरीक्षक नीरज सिंह का कहना है कि मामला भी हमारे संज्ञान में नहीं है।

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