चुनाव में वोटर कार्ड के अलावा होंगे कई अन्य विकल्प 

चुनाव में वोटर कार्ड के अलावा होंगे कई अन्य विकल्प 

कानपुर। अपर जिलाधिकारी (वि०रा०)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सीसामऊ विधान सभा उप निर्वाचन-2024 के लिए दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपों को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 
परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज, केन्द्र राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
 
 उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धियां इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पेश करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगें, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
 
 उन्होंने बताया कि उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने भारतीथ पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
 
 

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