'पुनः परीक्षा हमारा अंतिम विकल्प है - Sc
अगली सुनवाई गुरुवार, 11 जुलाई को होगी।
नई दिल्ली 8 जुलाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को NEET-UG परीक्षा में कथित कदाचार और अनियमितताओं के संबंध में 38 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। NEET UG 2024 सुनवाई लाइव अपडेट: नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में NEET UG 2024 में कथित अनियमितताओं के संबंध में सुनवाई चल रही है, जबकि छात्र बाहर इंतजार कर रहे हैं। NEET UG 2024 सुनवाई लाइव अपडेट: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सोमवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 विवाद से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिसमें इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। हालांकि, केंद्र सरकार और NEET-UG आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि परीक्षा रद्द करने से गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूत के बिना लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को "गंभीर रूप से खतरे में" डाला जाएगा। NTA ने केंद्र के रुख को दोहराते हुए कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना बहुत ही "प्रतिकूल" और "बड़े सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक" होगा, खासकर योग्य उम्मीदवारों के करियर की संभावनाओं के लिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से कहा कि वह उसके सामने वह सामग्री पेश करे जो एकत्र की गई है और जिसका असर इस बात पर पड़ेगा कि लीक पहली बार कब हुआ और उसका तरीका क्या था। सर्वोच्च न्यायालय ने NTA से उन उम्मीदवारों की पहचान करने को कहा जिन्हें NEET-UG पेपर लीक से लाभ हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने NTA से उन केंद्रों/शहरों की पहचान करने को भी कहा जहां लीक हुआ था। याचिकाकर्ताओं के सभी वकील जो फिर से परीक्षा के लिए दबाव डालना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार से पहले 10 पृष्ठों से अधिक नहीं की एक सामान्य प्रस्तुति दाखिल करनी चाहिए। NTA को आज तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है: (1) कब प्रश्नपत्रों का लीक होना
(2) प्रश्नपत्रों के लीक होने/प्रसारित होने का तरीका
(3) लीक होने और परीक्षा के वास्तविक आयोजन के बीच का समय
सचिन बाजपेई
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