नीट पेपर रिज़ल्ट: SC ने दी शनिवार की डेडलाइन, 22 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

नीट पेपर रिज़ल्ट: SC ने दी शनिवार की डेडलाइन, 22 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

 स्वतंत्र प्रभात।एसडी सेठी।

नीट पेपर विवाद मामले पर सुप्रीमकोर्ट ने बडा आदेश दे डाला। सुप्रीमकोर्ट  ने सरकार को शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रो का  शनिवार 20 जुलाई तक  ऑनलाइन रिजल्ट डालने का आदेश दे दिया है। सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई  आज गुरूवार को सीबीआई रिपोर्ट से शुरूआत हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओ के कम से कम नंबर IIT मद्रास की रिपोर्ट, पेपर में गडबडी कब और कैसे हुई? कितने, साॅलवर्स पकडे गए?,दोबारा जांच की मांग और पेपर में गडबडी की पूरी टाइमलाइन पर चर्चा हुई। कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रो के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा है।

साथ ही काउंसलसिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सभी छात्रो के परिणाम-शहरवार और केंद्रवार शनिवार 20 जुलाई दोपहर 12:00 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। कोर्ट ने 22 जुलाई तक काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। एसजी ने कहा कि काउंसिलिंग में कुछ लगेगा। यह 24 जुलाई के आस-पास शुरू होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड ने कहा कि हम सोमवार को ही सुनवाई करेगे।अब नीट विवाद में सोमवार को होने वाली सुनवाई का इंतजार  करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि 22-23 लाख में से कितने छात्रो ने अपना एग्जाम सेंटर बदला? इस पर एनटीए ने जवाब दिया कि करेक्शन विंडो के नाम पर छात्रो ने सैंटर बदला है।15000 हजार छात्रो ने कनेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया था। इस पर एनटीए ने कहा कि छात्र सिर्फ शहर बदल सकते है और कोई भी कैंडीडेट केंद्र नहीं चुन सकता। सेंटरनका चयन आलाॅटमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है।

सैंटर का अलाॅक्शन परीक्षा से सिर्फ दो दिन पहले होता है।इसलिए किसी को नहीं पता कि कौन सा सैंटर मिलने वाला है। सीजेआई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ  सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10:30  बजे नीट यूजी याचिकाकर्ताओ पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी।इस बीच सीबीआई ने जांच का दायरा बढाते हुए  पटना एम्स के 4 डाक्टरों को हिरासत में लिया है। सूत्रो के मुताबिक कुछ और डाॅक्टरो तक दायरा बढ सकता है।

 
 

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