जनपद में अस्पताल से लेकर पैथोलॉजी सेंटर्स तक फर्जी
जुगाड़ के दम पर कर रहे बिना लाइसेंस मरीजों का इलाज
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सालभर के लिए ही मिलता है लाइसेंस, कइयों के पास लाइसेंस नहीं
हर वर्ष रीन्यूअल के लिये नहीं करते प्रॉपर अप्लाई
अम्बेडकरनगर। जनपद अब फर्जी नर्सिग होम और पैथोलॉजी सेंटर्स का अड्डा बन चुकी है। शहर में जितने नर्सिग होम व पैथोलॉजी सेंटर हैं उनमें से ज्यादातर सीएमओ कार्यालय व नगर पालिका में रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। यानी इनको इलाज या जांच का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद सरकारी मशीनरी के आशीर्वाद से ये मरीजों की जान जोखिम में डाल इलाज कर रहे हैं।
बसखारी थाना क्षेत्र निवासी हरी लाल प्रजापति ने आरटीआई में अम्बेडकरनगर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी मांगी थी कि साल 2023 से लेकर साल 2024 दिसंबर माह तक जनपद क्षेत्र में आपके द्वारा कितने हॉस्पिटल क्लिनिक एवं पैथोलॉजी लैब आदि संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जिसके जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी नहीं दी।वही आरटीआई में यह भी जानकारी मांगी गई थी जनपद क्षेत्र में नियम विरुद्ध या फर्जी कितने हॉस्पिटल क्लिनिक या पैथोलॉजी लैब संचालित है। जिसके जवाब में कहा गया है कि ऐसी कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
हैरान कर देने वाली जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्य शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं की जनपद क्षेत्र में ही जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्जनों से ज्यादा क्लिनिक हॉस्पिटल एवं लैब आदि का निरीक्षण किया जाता है और उनमें घटनाएं सामने आने पर क्लीनिक को सील किया जाता है तो वह सील क्या मात्र कागजी खाना पूर्ति तक ही सीमित रहती है। क्या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता या इस तरह की कार्रवाई केवल दबाव बनाकर धन उगाही तक ही सीमित है। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने दर्जनों से भी ज्यादा क्लिनिको पर खबर प्रकाशित होने एवं कई बार ऐसे अस्पतालों जिनमे मरीज की उपचार के दौरान मौत हुई है मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है।
कई क्लिनिको को नोटिस भी दिया है। जानकारी के बाद तो यही बात सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग केवल फर्जीवाड़े से ऐसे औचक निरीक्षण एवं कार्रवाई करने की कागजी खानापूर्ति करता है। जिसका कोई रिकॉर्ड भी उसके पास मौजूद नहीं है। जानकारी के अनुसार सीएमओ कार्यालय में कुल 75 हॉस्पिटल्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जिन्हें हर साल अपना रजिस्ट्रेशन का रीन्यूअल कराना होता है। उन्हें एक मई से 30 अप्रैल तक की ही परमीशन मिलती है।इसका सीधा सा मतलब है कि इन 75 के अलावा जितने भी नर्सिग या अस्पताल चल रहे हैं उन्हें मरीजों का इलाज करने का अधिकार नही है।
लेकिन फिर भी शासन प्रशासन की मेहरबानी से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।नर्सिग होम की तरह ही पैथोलॉजी सेंटर्स भी अवैध रूप से चल रहे हैं,लगभग 12 पैथोलॉजी के अलावा सब अवैध रूप से मरीजों का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं जिनकी रिपोर्ट्स की क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है।मतलब सीधा सा है कि ये सब भी बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं।बहुत से ऐसे अस्पताल हैं वहां कोई डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर ही नहीं हैं तो उन सेंटर्स की रिपोर्ट कैसी होती होगी? बहुत से बड़े नर्सिग होम भी हैं जो खुद ही जांच करते हैं जबकि उनके यहां भी कोई डॉक्टर नहीं है।
जबकि, सख्त नियम हैं कि अस्पताल में पैथोलॉजी या फिर मेडिकल स्टोर का अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के इन्हें ओपेन नहीं किया जा सकता। इनकी रिपोर्ट और उनके इलाज पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खुद मरीज को बीमार दिखा सकते हैं और फिर मनमानी लूट के बाद उनको फिट भी करार देते हैं। जो मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ है। लेकिन, सीएमओ कार्यालय सिर्फ यह कहकर इतिश्री कर लेता है कि उनके पास पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है।शहर में पैथोलॉजी जांचों के नाम पर चल रहे इस गोरखधंधे की जानकारी शासन प्रशासन सबको है। मगर कार्रवाई कोई नहीं करता।
इन्हें प्रशासन ने मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की छूट दे रखी है।मानकों की धज्जियां उड़ा रहे नर्सिग होम में मानकों को लेकर कभी चेकिंग नहीं होती। सीएमओ कार्यालय भी सिर्फ लाइसेंस देकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लेता है। सर्जिकल हॉस्पिटल की तरह जब कोई दुर्घटना होती है तो फिर से पूरा तंत्र उस अस्पताल के पीछे पड़ जाता है। सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े तंत्र के लिए हमारे पास संसाधन बहुत कम है।
लेकिन क्या इतना कहने भर से हम मरीजों को इन अकुशल और फर्जी लोगों के भरोसे छोड़ सकते हैं।एक मामला कटेहरी ब्लाक रोड से मालती मार्डन स्कूल जाने वाली गली में सीएसी के आंख के सामने ही बीना नाम का अस्पताल चल रहा है। मामले में कटेहरी सीएसी अधिक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया की फिलहाल हमरी जानकारी में नहीं था उन्होंने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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