जनसूचना अधिकारी सूचना देने में एक वर्ष से कर रहे आनाकानी

हाईकोर्ट व सूचना आयोग के नियम को उपजिलाधिकारी और तहसीलदार नहीं मानते बल्कि चलाते हैं अपना खुद का कानून

जनसूचना अधिकारी सूचना देने में एक वर्ष से कर रहे आनाकानी

अंबेडकरनगर। जलालपुर तहसील अन्तर्गत कजपुरा ग्रामसभा के सत्यम श्रीवास्तव ने ग्रामसभा कजपुरा के राजस्व सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु पंजीकृत डाक से आवेदन प्रेषित किया जो जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार जलालपुर को प्राप्त हुआ पर एक माह समय व्यतीत होने के बाद भी जब कोई सूचना नहीं प्राप्त हूई तो आवेदक सत्यम श्रीवास्तव ने प्रथम अपील जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा  19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी/उपजिलाधिकारी जलालपुर को पंजीकृत डाक से दिनांक 16 जनवरी 2023 को प्रथम अपील सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रेषित किया आवेदक सत्यम श्रीवास्तव को प्रथम अपील पर तारीख पेशी हेतु सूचना आई कि अपील संख्या 171/2023 की तारीख पेशी 27 फरवरी 2023 को समय 12  बजे उपस्थित हो आवेदक समय से उपस्थित हुआ
 
जिसके उपरांत जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार जलालपुर ने पत्रांक संख्या 515/जनसूचना लिपिक/निस्तारण/2023 दिनांक  18 मार्च  2023 के माध्यम से सूचना दिया कि बिन्दु संख्या 1 में आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना का अतिरिक्त शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं आवेदक अतिरिक्त शुल्क पोस्टल आर्डर के माध्यम से पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जो आज तक न वापस आया वह शुल्क प्राप्त कर हड़पने की नियति से रख लिया गया और आज एक वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया पर आवेदक सत्यम श्रीवास्तव को अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हुआ है
 
इससे यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट और राज्य सूचना आयोग के किसी भी नियम को जलालपुर तहसील के उपजिलाधिकारी और तहसीलदार नहीं मानते बल्कि अपना खुद का कानून चलाते हैं जिससे आवेदक खुद निराश होकर घर बैठ जायें आवेदक के द्वारा भेजे गये अतिरिक्त शुल्क का अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अनैतिक ढंग से प्रयोग में लाकर या हड़पने की नियति से उस शुल्क का प्रयोग किया गया क्योंकि आज तक न तो सही व प्रमाणित प्रति में सूचना ही मिला। इससे आवेदक सत्यम श्रीवास्तव का आर्थिक व सामाजिक व मानसिक क्षति हूई है।
 

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