नामांतरण के मामले में अब हितबद्ध पक्षकार के द्वारा ही आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है
ब्यूरो रिपोर्ट बलरामपुर
बलरामपुर
आपत्ति प्रस्तुत करने वाले को न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित करना होगा कि वाद में उसका किस प्रकार से हित निहित है यह निर्देश राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा दिया गया है।नामांतरण वादों में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने के चलते के दिया गया है।नामांतरण के वाद में कि आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का किस प्रकार से हित निहित है।
यदि आपत्ति कर्ता का किसी प्रकार का हित नही है तो उस आपत्ति को सरसरी तौर पर निरस्त करते हुई नामांतरण का आदेश पारित कर दिया जाएगा। विदित हो कि नामांतरण के वादों में अनावश्यक रुप से लगाई गई आपत्ति के चलते निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब के चलते विवाद बना रहता है।तहसील उतरौला में करीब एक हजार के अधिक नामांतरण के वाद विचाराधीन है ।राजस्व परिषद के आदेश के बाद तहसील उतरौला में नामांतरण के वादों में हित बद्ध पक्षकार की ही आपत्ति ली जा रही है।
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