मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग दो साल बाद आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग दो साल बाद आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत।

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है।हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
 
जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। लेकिन अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है।
 
सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा, “सत्यमेव जयते, भाजपा की एक और साजिश नाकाम।”। आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद, तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा, झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा, चार बार उनके घर पर रेड की, कुछ मिला नहीं फिर भी पीएमएलए का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा।
 
देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद।' गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय  ने 30 मई 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी का मामला जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है।
 
 
 
 

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