सुप्रीम कोर्ट ने काँवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट लगाने के निर्देश पर लगी रोक बढ़ाई।

सुप्रीम कोर्ट ने काँवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट लगाने के निर्देश पर लगी रोक बढ़ाई।

ब्यूरो स्वतंत्र प्रभात।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिसमें कांवरिया तीर्थयात्रियों के मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे।रोक का आदेश अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तक जारी रहेगा जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
जब मामले की सुनवाई हुई, तो मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात 10.30 बजे जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए अब जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है। यह कहते हुए कि हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं आया है, पीठ ने मामले को स्थगित करने पर सहमति जताई।
 
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार ढाबों सहित हर खाद्य विक्रेता को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। इसलिए, मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर रोक लगाने वाला न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश केंद्रीय कानून के विपरीत है।
पीठ ने कहा कि अगर ऐसा कोई कानून है, तो राज्य को इसे सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहिए। इसने कहा, 'तो इसे सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। केवल कुछ क्षेत्रों में ही नहीं। एक काउंटर दाखिल करें जिसमें दिखाया जाए कि इसे सभी जगह लागू किया गया है।' रोहतगी ने मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अन्यथा मामला निरर्थक हो जाएगा ।
 
क्योंकि कांवड़ यात्रा की अवधि दो सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। 
सिंघवी ने कहा कि चूँकि पिछले 60 वर्षों की कांवड़ तीर्थयात्राओं के दौरान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का कोई आदेश नहीं था, इसलिए इस वर्ष ऐसे निर्देशों के लागू किए बिना यात्रा की अनुमति देने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि यह निर्देश भेदभाव पैदा कर रहा है।
इससे पहले कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसके पीछे का उद्देश्य यात्रा के दौरान उपभोक्ता, कांवड़ियों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में पारदर्शिता और विकल्प बताना है। सरकार ने कहा है कि इसमें उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा गया है ताकि वे ग़लती से भी अपनी आस्था के विरुद्ध न जाएँ। क्योंकि ऐसी स्थितियों से स्पष्ट रूप से तनाव पैदा होगा, जहां लाखों-करोड़ों लोग पवित्र जल लेकर नंगे पैर चल रहे होंगे।
 
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश यह तय करने के लिए था कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं "गलती से भी" आहत न हों, और "शांति और सुरक्षा" बनी रहे। किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में दुकान मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य बताया था। लेकिन अब उस आदेश से राज्य सरकार पीछे हट गई है।राज्य सरकार ने बताया कि दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण होने वाले भ्रम के संबंध में कांवड़ियों से प्राप्त शिकायतों के जवाब में यह निर्देश जारी किया गया था। इसमें कहा गया है, "पिछली घटनाओं से पता चला है कि बेचे जाने वाले भोजन के प्रकार के बारे में गलतफहमी के कारण तनाव और गड़बड़ी हुई है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए निर्देश एक सक्रिय उपाय है।"
 
सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने अदालत का ध्यान खाद्य और सुरक्षा मानकों के अधिनियम की ओर भी दिलाया है। इसने कहा है कि इ।   समें सभी छोटे खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण और मालिक की फोटो पहचान और पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की ज़रूरत है, जो दुख की बात है कि अधिकांश ढाबों में यह नहीं है, कुछ में तो पंजीकरण भी नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, 'कांवड़िये सख्त शाकाहारी, सात्विक आहार का पालन करते हैं, प्याज, लहसुन और अन्य सभी तामसिक खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं।' इसने यह भी बताया कि 'सात्विक भोजन का मतलब सिर्फ़ प्याज और लहसुन के बिना भोजन तैयार करना नहीं है, बल्कि भोजन तैयार करने का तरीका भी है, जो अन्य त्योहारों के दौरान व्रत रखने के दौरान फलहार के समान है।' 
 
सरकार ने कहा कि 'अनजाने में किसी ऐसी जगह पर भोजन करने की घटना, जो अन्यथा उनकी पसंद की नहीं होती, कांवड़ियों के लिए पूरी यात्रा, क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बिगाड़ सकती है, जिसे बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है।'हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पिछले सप्ताह ही यात्रा मार्ग पर भोजनालयों में परोसे जा रहे प्याज और लहसुन को लेकर झड़पें और विवाद हुए हैं।
 
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्देश धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाद्य विक्रेताओं पर समान रूप से लागू होती है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों या सामुदायिक संबद्धता के हों। पिछले हफ्ते, मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। बाद में उन्होंने इस आदेश को स्वैच्छिक कर दिया। हालाँकि, एक दिन बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर के सभी भोजनालयों के लिए 'नेमप्लेट' आदेश को अनिवार्य कर दिया। फिर, उत्तराखंड सरकार ने भी इसका अनुसरण किया और मध्य प्रदेश में उज्जैन प्रशासन ने भी ऐसा ही किया।
 
उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने कहा कि कानून मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को अनिवार्य बनाता है। अंतरिम आदेश समस्याएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कानूनी आदेश राज्य द्वारा सभी त्योहारों के दौरान लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपंजीकृत विक्रेता कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोई शरारत करता है तो इससे कानून और व्यवस्था की समस्याएँ पैदा होंगी।जब पीठ ने डिप्टी एडवोकेट जनरल से पूछा कि "शरारत" क्या हो पीठ ने कुछ कांवड़ तीर्थयात्रियों द्वारा की गई संक्षिप्त दलीलें भी सुनीं, जिन्होंने सरकार के निर्देशों का समर्थन करने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि कांवड़ तीर्थयात्री केवल लहसुन और प्याज के बिना तैयार शाकाहारी खाद्य पदार्थ लेते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानें हैं जिनके नाम भ्रमित करने वाले है।
 
उन्होंने कहा कि रस्वती ढाबा, मां दुर्गा ढाबा जैसे नामों वाली दुकानें हैं। हम मानते हैं कि यह शुद्ध शाकाहारी है। जब हम दुकान में प्रवेश करते हैं तो मालिक और कर्मचारी अलग-अलग होते हैं और वहां मांसाहारी खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। यह मेरे रिवाज और उपयोग के खिलाफ है।"उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में मुजफ्फरपुर पुलिस ने "स्वेच्छा से" नाम प्रदर्शित करने के लिए सलाह जारी की। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने किसी को भी मालिकों और कर्मचारियों के नाम स्वेच्छा से प्रदर्शित करने से नहीं रोका है और रोक केवल किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर करने के खिलाफ है। आदेश दिए जाने के बाद उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल ने पीठ से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि राज्य मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता वाले कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश यथावत रहेगा।
 
 

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