मासूम की गर्दन काटने वाले दोषी को आजीवन कारावास

---- बच्ची का साइकिल छूना आरोपी को गुजरा था नागवार, बीते वर्ष 19 सितंबर को हुई थी पांच वर्षीय बच्ची की हत्या

मासूम की गर्दन काटने वाले दोषी को आजीवन कारावास

महराजगंज। बच्ची के साइकिल छूने से आग बबूला हुए युवक ने बांके के वार से उसकी गर्दन को शरीर से अलग करके हत्या कर दिया था। निचलौल थाना क्षेत्र में हुई जघन्य हत्या की इस वारदात के आरोपी को पुलिस ने मुकदमें में मजबूत पैरवी करके साल भर के अंदर ही आजीवन कारवास की सजा दिलाई है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पंजीकृत 7 अन्य मामलों की सुनवाई में पुलिस की ठोस पैरवी से आरोपियों को सजा मिली है।
 
जानकारी के मुताबिक निचलौल थाना क्षेत्र में बीती 19 सितंबर को गांव लेदी निवासी महिला संगीता देवी पत्नी गणेश ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पांच साल की पुत्री रिमझिम घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला दीपक साइकिल से आकर अपनी साइकिल खड़ी कर दी। रिमझिम साइकिल के साथ खेलने लगी। इस पर आग बबूला दीपक ने साइकिल में बंधे हुए बांके से रिमझिम की गर्दन पर कई वार कर दिये। इससे उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई और मौके पर ही रिमझिम की मौत हो गई।
 
मौके पर पहुंची थाना निचलौल पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। निचलौल पुलिस ने दीपक के खिलाफ बीते वर्ष को 20 सितंबर को पंजीकृत हुए मुकदमें की न्यायालय में पूरे सबूतों के साथ मजबूत पैरवी करनी शुरु कर दी। इसके फलस्वरूप ठीक वारदात वाले दिन ही आरोपी दीपक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सजा सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-01 ने धारा 302 में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारवास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। इसके साथ ही अलग-अलग 7 मुकदमों की सुनवाई और उनकी ठोस पैरवी से सभी में आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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